भोपाल : अब शादी विवाह की पत्रिकाओं पर लड़का और लड़की के नाम के साथ उनकी जन्म तारीख भी लिखा जाना अनिवार्य हो गया है. जी हाँ बाल विवाह रोकने के लिए भोपाल जिला प्रशासन पिछले एक महीने काम कर रहा है. जिसके तहत भोपाल कलेक्टर सुदाम खाडे ने निर्देश दिए गए है कि अब शादी के कार्ड में वर-वधु की जन्मतिथि लिखना अनिवार्य होगी.
विवाह की पत्रिका प्रिंट करते समय प्रिंटर्स की जिम्मेदारी है कि वह विवाह पत्रिका में वर-वधु की आयु का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें. यदि कहीं पर बाल विवाह होना पाया जाएगा, तो विवाह पत्रिका छापने वाले प्रिंटर्स से लेकर बैंड बाजा वाले, हलवाई, बारात लेकर आने वाले वाहन मालिक सभी पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा.
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