इंदौर : साधु संतों को मंत्री बनाए जाने पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा है. नोटिस में शिवराज सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है. प्रदेश सरकार ने नर्मदा घोटाला यात्रा का ऐलान करने वाले बाबाओं को मंत्री का दर्जा दिया है जिसके बाद मामला गरमा गया. वही इस मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट की इन्दौर खंडपीठ की डिविजन बेंच में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. खंडपीठ के न्यायधीश गण न्यायमूर्ति श्री पी. के. जायसवाल, न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार अवस्थी ने सुनवाई कर शासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह मे जवाब देने का आदेश दिया. इंदौर में स्थानीय पत्रकार रामबहादुर वर्मा की तरफ से इस मामले में याचिका दायर की गई थी.
याचिकाकर्ता के वकील गौतम गुप्ता ने कहा कि याचिका में इस बात का हवाला दिया गया था कि संतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने की संवैधानिक वैधता क्या है. साथ ही इस बात का भी जिक्र किया गया है कि क्या ये सभी इस पद के योग्य हैं
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