भोपाल: प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पूछा गया कि प्रदेश में रेप की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए क्या इंतज़ाम किये गए है. मंदसौर रेप केस के बाद दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मप्र हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया. कोर्ट ने एमपी के मुख्य सचिव, कमिश्नर इंदौर, आईजी, कलेक्टर इंदौर और एमवायएच अधीक्षक को नोटिस जारी किये है. मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी.
दरअसल, हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में दायर याचिका में अंशुमान श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि नाबालिगों से रेप की वारदातें लगातार बढ़ती नज़र आ रही है. याचिका में यह भी कहा गया कि मंदसौर मामले में अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो आरोपी उसी दिन पकड़े जाते.
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में इन दिनों रेप की वारदातें लगातार बढ़ रही है. पिछले दिनों एक सप्ताह में मंदसौर और सतना जिले में रेप की दो बड़ी वारदातें सामने आयी है. मंदसौर में आठ साल की मासूम का स्कूल से अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया. पीड़िता का इंदौर के एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है. वहीं सतना में चार साल की मासूम को घर से उठा कर ले जाने के बाद उसके साथ रेप किया गया. पीड़िता की हालत गंभीर बताते हुए उसे दिल्ली स्थित एम्स ले जाया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है.
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