मध्यप्रदेश सरकार ने पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए तय ऊंचाई सीमा कम करने का निर्णय लिया है।
सोमवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिए तय ऊंचाई सीमा 158 सेंटीमीटर से घटाकर 155 सेंटीमीटर करने का फैसला लिया।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी । सरकार के इस निर्णय का लाभ सहायक उपनिरीक्षक कंप्यूटर, प्रधान आरक्षक कंप्यूटर और आरक्षक के पदों पर होने वाली भर्ती में मिलेगा।
चीन को सोया के उत्पाद निर्यात करने के मामले पर भी कैबिनेट में चर्चा हुई। एक अन्य निर्णय के अनुसार पिछले साल नर्मदा नदी के दोनों तट पर लगाए गए उद्यानिकी पौधों का सत्यापन कराया जाएगा। सरकार ने इस साल एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। विभाग ने तय किया है कि जितना बजट उतने ही पौधे लगाए जाएंगे।
घटिया पौधे देने के मामले में धार के उपसंचालक को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा। गुणवत्ताहीन पौधों की सप्लाई करने वाली नर्सरी के खिलाफ भी कार्यवाही होगी।
अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक को मंजूरी
अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए अध्यादेश आएगा । वहीं राज्य मार्ग निधि को सड़क विकास निगम को अंतरित किया जाएगा। इसके लिए सड़क विकास निगम लोन लेगा। विदिशा, खंडवा और रतलाम मेडिकल कॉलेजों को एमसीआई की मंजूरी की बात कही गई। एमपीएससी से लोन लेने वाले उद्यमियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू में चल रहे केस वापस होंगे। यह लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ओटीएस स्कीम में 1 प्रतिशत ब्याज सहित मूल रकम चुका दी है।
जीरो प्रतिशत ब्याज पर नकद राशि
प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के डिफाल्टर किसानों को अब 50 प्रतिशत राशि चुकाने पर अगली बार जीरो प्रतिशत ब्याज पर नकद राशि भी मिलेगी। शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने की योजना आगे भी जारी रहेगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के विदेश अध्ययन के लिए जाने वाली छात्रवृत्ति 10 की जगह 50 छात्रों को दी जाएगी। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में न्यूरो डिपार्टमेंट के लिए 75 पदों को मंजूरी दी गई।
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