भोपाल– मध्यप्रदेश में अब दो पहिया वाहन खरीदते समय डीलर से दो हेलमेट भी अनिवार्य रूप से खरीदने होंगे। अन्यथा वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
अगर आप टू व्हीलर गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो अब आपको गाड़ी के साथ 2 हेलमेट भी खरीदने होंगे। अगर आपने हेलमेट नहीं ख़रीदा तो आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जी हाँ परिवहन मंत्रालय ने इस समबन्ध में निर्देश जारी कर दिए हैं। दरअसल, मोटरयान अधिनियम 1998 की धारा में प्रावधान है कि किसी भी वर्ग या वर्णन की मोटरसाइकिल को चलाने वाले या उस पर सवारी करने वाले हर एक व्यक्ति को हेलमेट पहनना होगा। इस संंबंध में हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद भी इसका पालन नहीं हो रहा है। इसीलिए परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने आदेश दिए हैं कि अब बाइक खरीदते समय हेलमेट खरीदना भी जरुरी होगा, इस सम्बन्ध में आयुक्त ने ये निर्देश जारी कर दिए है।
आदेश के अनुसार वाहन विक्रेता को वाहन खरीदने वाले ग्राहक को दो हेलमेट बेचना भी अनिवार्य होगा। साथ ही उन हेलमेट की पर्ची को वहां पंजीयन करवाने के लिए आवश्यक रूप से परिवहन कार्यालय में जमा करवाना जरूरी रहेगा। परिवहन कार्यालय में हेलमेट की खरीदी रसीद जमा न करने की स्थिति में वाहन का पंजीयन नहीं हो सकेगा।
COMMENTS